Delhi Kanjhawala Case: चार आरोपियों के खिलाफ अब चलेगा हत्या का केस, FIR में नई धारा
Breaking Desk | BTV Bharat
कंझावला केस में अब आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला चलेगा। दिल्ली पुलिस ने एक युवती की स्कूटी को कार से टक्कर मारने के बाद करीब 12 किलोमीटर तक उसे घसीटने से जुड़े मामले में चार आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले के सात में से छह आरोपियों के खिलाफ पहले भारतीय दंड संहिता की धारा-304 के तहत आरोप लगाए गए थे।
धारा-304 की जगह धारा-302 शामिल कर दी
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के समय अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल कार के अंदर थे और उनके खिलाफ हत्या के आरोप लगाए गए हैं। हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद आरोपियों को मृत्युदंड या उम्रकैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि मामले के सात आरोपियों में से छह के खिलाफ हत्या के आरोप लगाए गए हैं। विशेष पुलिस आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा ने कहा, सुल्तानपुरी की घटना में भौतिक, मौखिक, फॉरेंसिक और अन्य वैज्ञानिक सबूतों को जुटाने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा-304 की जगह धारा-302 शामिल कर दी है।
मामले में आगे की जांच जारी है
मामले में आगे की जांच जारी है। यह कदम दिल्ली पुलिस द्वारा एक सत्र अदालत को यह बताए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है कि वह मामले में आईपीसी की धारा-302 शामिल करेगी। पुलिस उपायुक्त हरेंद्र के सिंह ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने पीड़िता के परिवार को जल्द मुआवजा दिलवाने के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का रुख किया है। उन्होंने बताया कि तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के बाद आईपीसी की धारा-279 और 304ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।