सुप्रीम कोर्ट में VVPAT से हर वोट सत्यापन की मांग वाली अर्जियां खारिज, बैलट से मतदान से जुड़ी याचिकाएं भी निरस्त
Breaking Desk | BTV Bharat
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान कराने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो निर्देश दिए हैं- पहला यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए सहेज कर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा निर्देश यह है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों के एलान के बाद इंजीनियरों की एक टीम की ओर से जांचे जाने वाले ईवीएम के माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम को पाने का विकल्प होगा।
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