नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए HDFC बैंक लिमिटेड पर ₹10 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अधिनियम की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
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केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में शिकायत की जांच के बाद अनियमितताएं पाई गईं है। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है । भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया है कि देश का सबसे बड़ा निजी बैंक ऑटो लोन से संबधित नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए ये कार्रवाई की गई। दरअसल जब एक ऑटो लोन के ग्राहक के मामले की जांच की गई तो थर्ड पार्टी की तरफ से ये पाया गया कि HDFC बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है।
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बैंक के ग्राहकों को तीसरे पक्ष के गैर-वित्तीय उत्पादों के विपणन और बिक्री के मामले में दस्तावेजों की जांच, बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में अनियमितताओं के संबंध में आरबीआई को एक व्हिसल ब्लोअर (Case of whistle blower) शिकायत से उत्पन्न, अन्य बातों के साथ, उल्लंघन का पता चला।
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इसमें कहा गया है: “इसके आगे, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि अधिनियम / निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।”
कारण बताओ नोटिस के बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण और बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए आगे के स्पष्टीकरण/दस्तावेजों की जांच के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के उपरोक्त आरोप की पुष्टि की गई और मौद्रिक दंड लगाने का आश्वासन दिया।
Reserve Bank of India imposes a penalty of Rs 10 crores on HDFC Bank Limited for contravention of provisions of section 6(2) and section 8 of the Banking Regulation Act, 1949 (the Act). This action is based on deficiencies in regulatory compliance. pic.twitter.com/xJv5imltWM
— ANI (@ANI) May 28, 2021
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के देश के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank पर कड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI की ओर से 28 मई को जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6 (2) और सेक्शन 8 के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।