दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में अनुपालन न करने पर कोर्ट ने AAP के अमानतुल्ला खान को समन भेजा
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन का पालन न करने पर आप विधायक अमानतुल्ला खान को तलब किया। अदालत ने खान को 20 अप्रैल को अदालत में पेश होने को कहा।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की आपराधिक शिकायत पर संज्ञान लिया और फैसला सुनाया कि प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं।
अनुपालन न करना ही वर्तमान शिकायत
अदालत ने कहा कि ईडी के समन का अनुपालन न करना ही वर्तमान शिकायत का आधार है। इससे पहले, दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित तौर पर जारी किए गए समन को नजरअंदाज करने के लिए खान के खिलाफ ईडी की शिकायत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
ईडी ने धारा 50, पीएमएलए, 2002 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए पीएमएलए, 2002 की धारा 63 (4) के साथ पठित धारा 174 आईपीसी, 1860 के तहत शिकायत दर्ज की।
कर्मचारियों की भर्ती
6 अप्रैल को, ईडी ने कर्मचारियों की भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।
ईडी के अनुसार, खान ने अब तक इस साल 23 जनवरी, 31 जनवरी, 9 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को जारी किए गए छह समन को छोड़ दिया है।
कोर्ट ने ईडी की दलील पर गौर करते हुए 6 अप्रैल (शुक्रवार) को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज दिल्ली की अदालत ने आदेश सुनाया और खान को 20 अप्रैल को अगली सुनवाई में ईडी की शिकायत पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।