ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई
दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने आदेश पारित किया।
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि केजरीवाल को 23 अप्रैल को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया जाए।
केजरीवाल को 21 मार्च को (ईडी) द्वारा गिरफ्तार
केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था । उनकी गुहार के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तारी हुई । गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण खारिज कर दिया गया ।दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा.
22 मार्च को, केजरीवाल को ईडी द्वारा न्यायाधीश बवेजा के समक्ष पेश किया गया था, जिन्होंने शुरुआत में
आम आदमी पार्टी (आप) नेता को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया ।
28 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी बढ़ी
28 मार्च को केजरीवाल की ईडी हिरासत आगे बढ़ा दी गई थी. आख़िरकार 1 अप्रैल को केजरीवाल को आज तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में 17 अगस्त, 2022 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले से शुरू हुई है।
सीबीआई मामला 20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री समेत आप नेताओं ने आपराधिक साजिश रची थी