नई दिल्ली। यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने लगा है। ऐसे में यूपी सरकार के CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश में शनिवार, रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 600 से ज्यादा Active केस वाले 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
Uttar Pradesh govt issues new guidelines regarding the relaxation of partial #COVID curfew in state. New guidelines will come in to force from 1st June
Relaxation will not be allowed in the districts where the number of #COVID19 active cases are more than 600. pic.twitter.com/IYbf4he8ru
— All India Radio News (@airnewsalerts) May 30, 2021
यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक:
प्रदेश में दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी।
शनिवार और रविवार को प्रदेश में पहले की तरह वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा।
जिन जिलों में में करोना के सक्रिय केसेस की संख्या आज 600 से अधिक है वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी।
सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 % उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे।
प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।
सब्जी मंडी पहले की भांति खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
स्कूल कॉलेज और शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के जिए बंद रहेंगे।
रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी।
अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी।
प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट को छोड़कर बाकी स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं होने चाहिए।