नई दिल्ली। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। खबर के मुताबिक देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय अब देशमुख और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए तलब कर सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया है: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सूत्र
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 11, 2021
आपको बता दें कि बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर नियमित मामला दर्ज कर सीबीआई द्वारा की गयी आरंभिक जांच के बाद ईडी ने यह मामला दर्ज किया है। बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए घूस के आरोपों की जांच करने को कहा था।
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क्या है पूरा मामला
मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav thackeray) को लिखे आठ पन्नों के एक पत्र में दावा किया था कि देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करें। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख (Anil deshmukh) ने मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे को फरवरी में आवास पर बुलाया था और उससे हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था।