Gangster Lawrence Bishnoi: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब अगले एक साल तक कोर्ट में नहीं होगा होगा पेश
Crime desk | BTV bharat
केंद्र सरकार की तरफ से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अब पंजाब समेत देश के किसी भी राज्य की कोर्ट में फिजिकल रूप से पेश नहीं किया जा सकेगा. केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार एक साल तक ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में पेशी हो सकेगी. लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सीआरपीसी की धारा 268 लगाई गई है. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की अहमदाबाद स्थित सेंट्रल जेल से ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी भुगतेगा.
लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर की एक कोर्ट में पेश किया गया था
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब नशा तस्करी से जुड़े एक केस में लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर की एक कोर्ट में पेश किया गया था. ऐसे में अहमदाबाद सेंट्रल जेल की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई की पेशी को लेकर ईमेल के जरिए अदालत को जानकारी भेजी गई. इसी तरह एनडीपीएस से जुड़े केस में लॉरेंस बिश्नोई को पेश करने के लिए बठिंडा जेल में भी समन भेजे गए थे.
अहमदाबाद जेल अथॉरिटी की तरफ से बठिंडा जेल अथॉरिटी को भी ईमेल किया गया था
अहमदाबाद जेल अथॉरिटी की तरफ से बठिंडा जेल अथॉरिटी को भी ईमेल किया गया था. वहीं फिलहाल इसी महीने 6 नवंबर को अहमदाबाद जेल अथॉरिटी से अमृतसर अदालत को जवाब भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सीआरपीसी की धारा 268 लगाई है. जिससे अगले एक साल तक लॉरेंस बिश्नोई ऑनलाइन पेशी ही भुगतेगा. वो शारिरीक रूप से किसी कोर्ट की पेशी में शामिल नहीं होगा.
ये भी पढ़े: सुष्मिता सेन ने किया खुलासा, ललित मोदी से शादी करने पर की खुल कर बात