Hathras: हाथरस की बिटिया को मिला इंसाफ, मुख्य आरोपी Sandeep दोषी करार, रामू, रवि और लवकुश बरी
Breaking Desk | BTV bharat
बूलगढ़ी कांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपित संदीप को धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी माना है। अन्य आरोपित रामू, रवि और लवकुश को वरी करने का आदेश दिया गया है। पीड़िता के अधिवक्ता महिपाल सिंंह ने यह जानकारी दी है।
14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती पर हमला हुआ था
बूलगढ़ी में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती पर हमला हुआ था। युवती के भाई ने गांव के ही संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में युवती के बयानों के आधार पर रवि, रामू और लवकुश के नाम और धाराएं बढ़ाई गईं। युवती का इलाज एएमयू के जेएन मेडिकल कालेज में चला। 28 सितंबर को युवती को अलीगढ़ से दिल्ली रेफर किया गया।
29 को उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई
29 को उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। युवती की मौत के बाद यह मामला गरमा गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भाीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद समेत देशभर के नेता, संगठनों से जुड़े लोग बूलगढ़ी पहुंचे थे।
ये भी पढ़े: Raisina Dialogue के लिए दिल्ली पहुंचीं Italy की PM मेलोनी,PM Modi ने रिसीव किया