ICICI-Videocon Case: Chanda Kochhar के बाद Videocon के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को बॉम्बे HC से मिली जमानत
Breaking desk | BTV bharat
बंबई हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें सीबीआई ने 26 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत की ओर से दायर रिट याचिका पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आदेश 13 जनवरी को सुरक्षित रखा था।
गिरफ्तार करने का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी
उन्होंने सीबीआई की ओर से उन्हें गिरफ्तार करने का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी। वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत के वकील ने बीते शुक्रवा को बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति की गिरफ्तारी अनुचित है क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं।
धूत जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे
दूसरी ओर, सीबीआई ने दावा किया था कि धूत जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे। सीबीआई की ओर से धूत को 26 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। धूत ने अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है और अंतरिम जमानत भी मांगी थी।
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