शिक्षक भर्ती घोटाले में Abhishek Banerjee को नहीं मिली राहत, CBI-ED की जांच पर रोक लगाने से SC का इनकार
Breaking Desk | BTV bharat
पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभिषेक बनर्जी चाहें तो मामला निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने ईडी कार्यालय में पेश होने से इनकार कर दिया था
इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने ईडी कार्यालय में पेश होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इसको लेकर सफाई दी थी कि वह जन संजोग यात्रा में व्यस्त हैं और इस कारण वे कार्यालय नहीं पहुंच पाएंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने ईडी के सहायक निदेशक को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था। इसमें उन्होंने कहा, ‘वर्तमान में, मैं कोलकाता में नहीं हूं और पश्चिम बंगाल के लोगों से जुड़ने के लिए एक राज्यव्यापी यात्रा के हिस्से के रूप में यात्रा कर रहा हूं। आगे, चूंकि राज्य के लिए पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होने की घोषणा की गई है, इसलिए मैं तैयारी में लगा हुआ हूं। मांगी गई अधिकांश जानकारी और दस्तावेज पहले से ही उपयुक्त सरकारी विभागों के पास उपलब्ध हैं।’