नौकरी के बदले जमीन घोटाले में इस महीने ‘गिरफ्तार’ नहीं होंगे तेजस्वी यादव: सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया
नई दिल्ली: सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह इस महीने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी, जिसके बाद राजनेता ने सहमति व्यक्त की कि वह 25 मार्च को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने एक मामले से संबंधित पूछताछ के लिए पेश होंगे। कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई के वकील का बयान दर्ज किया कि एजेंसी इस महीने तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने के बारे में नहीं सोच रही है।
तेजस्वी यादव ने सामान को रद्द करने की की थी मांग
आश्वासन के बाद तेजस्वी यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल 25 मार्च को दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में सुबह 10:30 बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगे. दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने उस याचिका का निस्तारण कर दिया, जिसमें तेजस्वी यादव ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की थी। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने कई पत्रों के माध्यम से जांच अधिकारी से अनुरोध किया था कि उन्हें कुछ समय दिया जाए क्योंकि वर्तमान बिहार विधानसभा सत्र 5 अप्रैल को समाप्त होगा।
लैंड फॉर जॉब स्कैम का है मामला
उन्होंने कहा कि उन्होंने अनुरोध किया था कि या तो उन्हें पटना में सीबीआई कार्यालय में पेश होने की अनुमति दी जाए या यदि उनकी ओर से कोई जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता है तो वह नई दिल्ली में अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रदान करेंगे। यह मामला 2004 और 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को उपहार में दी गई या बेची गई भूमि के बदले में रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में अनियमित नियुक्तियां की गईं।