Shraddha Murder Case: गर्लफ्रेंड श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा- पर्याप्त सबूत
Breaking Desk | BTV bharat
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाल्कर की हत्या करने और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या, और सबूत नष्ट करने के मामले में आरोप तय किए हैं. इस दौरान कोर्ट ने कहा, तमाम बहस को सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं लिहाजा प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है.
आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार किया
इस दौरान, आरोपी आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार करते हुए कहा, वह मुकदमे का सामना करेगा.मिली जानकारी के मुताबिक साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब के खिलाफ आईपीसी धारा 302 और 201 के तहत आरोप तय किए हैं. धारा 302 के तहत आरोपी को या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड के साथ-साथ जुर्माने की सजा दी जाती है.
हालांकि सजा कितनी दी जाएगी यह कोर्ट केस दर केस के आधार पर तय करता है. आईपीसी की धारा 201 के तहत जो भी व्यक्ति किसी की हत्या करने के बाद हत्या से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का काम करता है तो उसको धारा 201 के तहत 7-10 साल कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है.
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