नई दिल्ली। कृषि कानून के खिलाफ पिछले करीब दो महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है। इसके विरोध में किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज फिर किसानों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली की निकालने की इजाजत नहीं दी। वहीं किसान नेता का कहना कि हम रिंग रोड पर ही परेड करेंगे। बहरहाल रैली निकालने को लेकर कल फिर दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की बैठक है।
बैठक में दिल्ली पुलिस ने कहा कि आउटर रिंग रोड पर अनुमति देना मुश्किल है और सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमने कह दिया है कि हम रिंग रोड पर ही रैली करेंगे। फिर उन्होंने (पुलिस) कहा कि ठीक है हम देखते है। कल हमारी पुलिस के साथ
फिर बैठक होगी: दर्शन पाल, किसान नेता https://t.co/roXxHWGdDQ pic.twitter.com/QBbjB6yuQR— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 21, 2021
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वहीं ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक मनीष अग्रवाल ने कहा कि 23 जनवरी को केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन को सुबह 5 बजे से दोपहर 12 तक बोर्डिंग और डिबोर्डिंग के लिए बंद कर दिया जाएगा। वही 26 जनवरी को सुबह 4 बजे से नेताजी सुभाष मार्ग को भी बंद कर दिया जाएगा।
23 जनवरी को केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन को सुबह 5 बजे से दोपहर 12 तक बोर्डिंग और डिबोर्डिंग के लिए बंद कर दिया जाएगाः मनीष अग्रवाल, ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक https://t.co/6Jycb2toZn
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बता दें कि नए कृषि आंदोलन को लेकर 26 जनवरी के दिन किसान दिल्ली के रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से इनकार किया है। किसानों का कहना है कि पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेस वे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया, जिसे हमने ठुकरा दिया। वहीं इस मामले पर किसान नेताओं का कहना है कि वो अंतिम निर्णय किसान संगठनों की बैठक में ही लेंगे।
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दिल्ली पुलिस करेगी फैसला
बता दें किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली कर किसान संगठन मोदी सरकार को किसानों का ताकत दिखाना चाहते है। वहीं केंद्र सरकार के इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले ही कहा है कि पुलिस के पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार हैं। पीठ ने कहा, ‘‘दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी। पीठ ने कहा, अटॉर्नी जनरल, हम इस मामले की सुनवाई स्थगित कर रहे हैं और आपके पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार है।
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फिलहाल नए कृषि कानून पर रोक
बता दें कि अदालत ने 12 जनवरी को एक अंतरिम आदेश में अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान संगठनों एवं केंद्र के बीच गतिरोध के समाधान पर अनुशंसा करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौपेगीं।