Beant Singh Assassination: सुप्रीम कोर्ट से आतंकी Balwant Singh को लगा झटका,फांसी बरकरार
Breaking Desk | BTV Bharat
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी को उम्रकैद में बदलने की मांग वाले मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई. इस मामले में बलवंत सिंह राजोआना को Supreme Court से कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजोआना की सजा पर गृह मंत्रालय की तरफ से जल्द फैसला लिया जाए. राजोआना लगभग 27 साल से जेल में कैद है.
उसकी दया याचिका भी 10 साल से ज्यादा समय से केंद्र सरकार के पास लंबित
उसकी दया याचिका भी 10 साल से ज्यादा समय से केंद्र सरकार के पास लंबित है. सरकार ने अभी तक उस पर फैसला नहीं लिया है. दरअसल, बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर जस्टिस बीआर गवई, जस्टिव विक्रम नाथ और जस्टिव संजय करोल की पीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को फैसला लेने को कहा है. इसने ये भी कहा है कि सजा पर फैसला तब लिया जाए, जब उन्हें जरूरी लगे.
1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की राजोआना ने हत्या की थी
1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की राजोआना ने हत्या की थी. इसके बाद अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है. अदालत ने कहा है कि गृह मंत्रालय राजोआना की ओर से दायर दया याचिका पर जल्द फैसला करें. दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि IB की रिपोर्ट कहती है कि बलवंत सिंह राजोआना को राहत देने से पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है.