नई दिल्ली। Taxpayers के लिए अच्छी खबर , वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं को टैक्स रिटर्न फार्म-1 और 4 (ITR Form-1 & 4) भरने के लिए ऑफलाइन सुविधा (Offline Filing Facility) शुरू की है। ई-फाइलिंग(E-Filing) पोर्टल पर यह ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध है।
Windows 7 या उससे अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल्ड लैपटॉप या कंप्यूटर पर इस Offline फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। यह नई तकनीक JSON यानी जावा स्क्रिप्ट आब्जेक्ट नोटेशन पर आधारित है। इसमें आपके बारें में प्राइमरी डाटा ऑटो फिल यानी पहले से दर्ज होगा। ऐसे में आपको हर चीज भरने के झंझट से मुक्ति मिलेगी।
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इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध है। इनके अलावा बाकी सभी आईटीआर (ITR) को बाद में जोड़ा जाएगा। कम इनकम वाले टैक्सपेयर्स बड़ी संख्या में आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म-4 (सुगम) प्रारूप का इस्तेमाल करते हैं।
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50 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले टैक्सपेयर्स आईटीआर-1 सहज फार्म भर सकते हैं. उनकी यह आय वेतन, एक मकान वाली संपत्ति, ब्याज और अन्य स्रोतों से हासिल होनी चाहिए। आईटीआर-4 वैसे व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल आय अधिकतम 50 लाख रुपये है और उनकी आय का स्रोत कारोबार या पेशा है।