नई दिल्ली: बिहार की राजधानी ‘Patna’ के ‘गांधी मैदान Serial Blast’ मामले में NIA की विशेष अदालत ने आज फैसला (Decision) सुनाया है। इसके तहत Court ने 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी को Evidence के अभाव में बरी कर दिया है। आठ साल पहले आज के ही दिन वर्ष 2013 में (27 October) Patna के गांधी मैदान में PM मोदी की Rally में Serial Blast हुए थे। इस धमाके में सात लोगों की जान चली गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे। इन धमाकों के बाबजूद Rally भी हुई और PM नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित भी किया था। इस मामले में इंडियन मुजाहिदीन (IM) के नौ संदिग्धों और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के एक संदिग्ध को आरोपी बनाया गया था।
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आरोपियों की पहचान नुमान अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मोहम्मद इफ्तेखार आलम और एक नाबालिग के रूप में हुई थी। नाबालिग आरोपी को 12 अक्तूबर, 2017 को किशोर न्याय बोर्ड ने कई विस्फोटों में शामिल होने का दोषी पाए जाने के बाद तीन साल (3 Years) की सजा सुनाई थी।
ये धमाके इंडियन मुजाहिद्दीन ने कराए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपी गई थी। NIA ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। संभावना जताई जा रही है कि इस Case में सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया जा सकता है।
बिहार पुलिस (Bihar Police) के मुताबिक Rally के दिन शहर में अलग-अलग जगह कुल 18 बम प्लांट किए गए थे। इनमें से पांच बम रेलवे स्टेशन परिसर में थे, जिसमें से एक फट था और एक को निष्क्रिय किया गया था। पुलिस को स्टेशन परिसर से तीन और बम भी मिले थे।