Supreme Court ने 11 दोषियों की रिहाई पर केंद्र-गुजरात सरकार को दिया नोटिस, कहा- Bilkis Bano के दोषियों को कैसे छोड़ा
Breaking Desk | BTV bharat
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. कोर्ट ने इसके बाद केंद्र, गुजरात राज्य और 11 दोषियों को नोटिस जारी किया है. जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है. सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी में कहा कि ‘दोषियों द्वारा किया गया अपराध भयावह है और यह भावनाओं से अभिभूत नहीं होगा. सुनवाई के दौरान, पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से पूछा कि क्या छूट देने से पहले उनसे परामर्श किया गया था.
इस मामले में केंद्र से विधिवत परामर्श किया गया था
इस पर एएसजी ने पीठ को बताया कि इस मामले में केंद्र से विधिवत परामर्श किया गया था. इस पर, न्यायमूर्ति जोसेफ ने गुजरात राज्य के वकील से कहा कि दोषियों की रिहाई से संबंधित सभी फाइलें सुनवाई की अगली तारीख पर तैयार रखें. अदालत ने मामले की सुनवाई 18 अप्रैल के लिए निर्धारित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि वह पहले वह दायरा तय करेगी जिसके भीतर सुनवाई की जानी है. आपको बता दें कि बिलकिस बानो के साथ यह अपराध 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुआ था. सांप्रदायिक हमले के दौरान उनके साथ गैंगरेप किया गया और उनकी तीन साल की बेटी सहित परिवार के 14 सदस्यों को की हत्या की गई थी. बिलकिस इस मामले में एक मात्र जीवित पीड़िता है।
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