नई दिल्ली। कोविड-19 (Covid 19) से पैदा हुई परेशानियों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को बड़ा राहत देते हुए पूंजी संरक्षण कवच को पूरा करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय दिया है। बहरहाल बैंकों को अब पूंजी संरक्षण कवच (CCB) के नियम के तहत न्यूनतम पूंजी कोष के प्रबंध के लिए आखिरी भाग की 0.625 प्रतिशत पूंजी की व्यवस्था करने को छह माह का और समय दिया है।
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आरबीआई के गवर्ननर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने मौद्रिक नीति समिति की द्वैमासिक समीक्षा बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि बैंकों को सीसीबी के लिए आखिरी हिस्से की 0.625 प्रतिशत टीयर1 (शेयर) पूंजी का प्रबंध करने की समय सीमा 01 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 01 अक्टूबर 2021 कर दी गयी है। मिली जानकारी के अनुसार आरबीआई ने ये फैसला कोविड-19 से पैदा परेशानियां अभी बनी हुई है।इसी करण से बैंकों को यह मोहलत दी गयी है।
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बैंकों को विवेकपूर्ण बैंकिंग के बारे में बेसल-तीन नियमों के तहत सीसीबी के लिए 2.5 प्रतिशत के बराबर पूंजी का प्रावधान करने का नियम तय किया गया है। इसके लिए प्रारंभ में 31 मार्च 2021 तक का समय दिया गया था। यह नियम 2008 के वैश्विक बैंकिंग संकट के बाद लागू किया गया था।
इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने बैंकों के लिए अपने कारोबार के परिचालन हेतु शुद्ध स्वस्थ धन के अनुपात (एनएसएफआर) की व्यवस्था लागू करने की सीमा भी आगामी पहली अप्रैल से खिसका कर 21 अक्टूबर 2021 कर दी है।