Batla House Case: बाटला हाउस केस में दिल्ली HC का बड़ा फैसला, उम्रकैद में बदली दोषी आरिज की फांसी
Breaking desk | BTV Bharat
बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिज की फांसी की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दी है. साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अमित शर्मा की पीठ ने सुनाया. दोषी और राज्य सरकार के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद पीठ ने अगस्त में इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शर्मा 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए थे.
मोहन शर्मा ने धमाकों के लिए जिम्मेदार आतंकियों की तलाश में वहां छापा मारा था
मोहन शर्मा ने धमाकों के लिए जिम्मेदार आतंकियों की तलाश में वहां छापा मारा था.ट्रायल कोर्ट ने 8 मार्च, 2021 को खान को दोषी ठहराया और कहा कि यह साबित हुआ है कि उसने और उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोलियां चलाईं.15 मार्च, 2021 को ट्रायल कोर्ट ने खान को मृत्युदंड की सजा सुनाई और उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि 10 लाख रुपये तुरंत शर्मा के परिवार के सदस्यों को जारी किए जाने चाहिए.