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Friday, March 29, 2024

बटला हाउस मुठभेड़: अदालत ने आतंकी आरिज खान को दी फांसी की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट (Saket Court) ने बटला हाउस एनकाउंटर (Batla House Encounter) और पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या जुड़े अन्य मामलों के दोषी आतंकी आरिज खान को फासी की सजा सुनाई है। इससे पहले पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया और कहा कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है।

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दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल DCP  संजीव यादव ने बाटला हाउस एनकाउंटर में दोषी आरिज खान को दिल्ली कोर्ट द्वारा मिली फांसी की सजा पर कहा कि यह एक अच्छा फैसला है। मोहन चंद शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि मिल रही है। उनको मारने वालों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले से पुलिस का उत्साह बढ़ेगा। खबर के मुतबिक पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक ए टी अंसारी ने कहा कि इस मामले में ऐसी सजा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे अन्य लोगों को भी सीख मिले और यह सजा मृत्युदंड होनी चाहिए। वहीं खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया था।

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आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को आठ मार्च को दोषी ठहराया था। अदालत ने कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की। कोर्ट ने आरोपी आरिज खान को आईपीसी 186, 333, 353, 302, 307, 174a के तहत दोषी करार दिया गया था

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आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के विरुद्ध अहमद की अपील उच्च न्यायालय में लंबित है। आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है।

Priya Tomar
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I am Priya Tomar working as Sub Editor. I have more than 2 years of experience in Content Writing, Reporting, Editing and Photography .

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