Jaipur Nagar Nigam Mayor Soumya Gurjar ने पलटी बाजी, कोर्ट रूम में कुछ ही घंटों में आया चौंकाने वाला फैसला
Political Desk | BTV Bharat
राजस्थान हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर को राहत देते हुए राज्य सरकार के गत 27 सितंबर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को ग्रेटर निगम के मेयर पद से बर्खास्त कर दिया था. अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह गत दस अगस्त की न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सौम्या को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देकर नए सिरे से आदेश जारी करे.
मेयर पद के लिए चुनाव करवाए जाने का भी कोई औचित्य नहीं
अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब सौम्या को हटाने वाला राज्य सरकार का 27 सितंबर का आदेश ही अब अस्तित्व में नहीं है तो फिर ग्रेटर नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव करवाए जाने का भी कोई औचित्य नहीं है और ना ही इसके लिए अभी चुनाव हो सकते हैं. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश सौम्या गुर्जर की याचिका को निस्तारित करते हुए दिए. मामले में को बहस अधूरी रहने के कारण अदालत ने मामले की सुनवाई आज तय की थी.
याचिकाकर्ता को नोटिस देकर उसे सुनवाई का मौका देंगे
मामले की सुनवाई के दौरान सुबह करीब 10.40 बजे अदालत ने सौम्या को बिना सुने बर्खास्त करने वाले आदेश पर राज्य के एएजी अनिल मेहता को कहा कि वे सरकार से निर्देश प्राप्त कर बताएं कि वे 27 सितंबर का आदेश वापस ले रहे हैं या अदालत इसे रद्द करे. इसके साथ ही अदालत ने सुनवाई आधे घंटे टाल दी. वहीं बाद में वापस शुरू हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि वह 10 अगस्त की न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को नोटिस देकर उसे सुनवाई का मौका देते हुए नए सिरे से आदेश जारी करेंगे.
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