नई दिल्ली। कोरोना पाबंदियों (Covid Restrictions) से दिल्ली को कुछ हद तक राहत मिल गई। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में वीकेंड कर्फ़्यू ख़त्म करने का फैसला लिया गया है। कोरोना पाबंदियों को लेकर चल रही DDMA की बैठक खत्म हो गई है। गुरुवार को DDMA बैठक में दिल्ली के बाज़ारों में दुकानों का Odd Even नियम ख़त्म करने का फ़ैसला लिया गया है। वहीं दिल्ली में नाइट कर्फ़्यू जारी रहेगा। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। इसके साथ ही शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी। दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
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अभी नहीं खुलेंगे स्कूल
DDMA के अधिकारियों ने बताया कि, दिल्ली में स्कूल खोलने (Covid Restrictions) पर अभी सहमति नहीं बनी है। इसको लेकर डीडीएमए की अगली बैठक में चर्चा होगी। हाल ही में 16 हजार से ज्यादा अभिभावकों ने हस्ताक्षर अभियान के तहत एक पत्र शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भेजा था कि स्कूल खोले जाएं और सिसोदिया ने भी सहमति जताई थी।
ऑनलाइन क्लासेस कभी भी ऑफलाइन की तरह नहीं हो सकती
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा था कि वे चाहते हैं कि जल्द ही इन पाबंदियों (Covid Restrictions) से राहत मिले। वहीं दिल्ली शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की होने वाली बैठक में स्कूल खोलने की सिफारिश करेंगे। स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस कभी भी ऑफलाइन की तरह नहीं हो सकती है।
सरकारी स्कूलों में करीब तीन हफ्ते में 85 फीसद छात्रों को वैक्सीन लग गई है। शिक्षा निदेशालय का 30 जनवरी तक 100 फीसदी वैक्सीनेशन करवाने का लक्ष्य है। हालांकि, निजी और ऐडेड स्कूलों में वैक्सीनेशन की गति धीमी है।
बैठक में इन नियमों में ढील देने की है सूचना-
- स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे, इन पर डीडीएमए की अगली बैठक में होगा फैसला।
- नाइट कर्फ्यू रहेगा बरकरार।
- ऑड-ईवन नियम खत्म होंगे।
- शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी। अभी सिर्फ 15 लोगों के शामिल होने की अनुमति है।
- बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
- 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। अभी सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद हैं।
- दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे
- कोविड संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा।
- नियमों को सख्ती से लागू करवाया जाएगा।