नई दिल्ली। बिहार (Bihar) में कोरोना के बढ़ते मामले को देखने हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से संपूर्ण लॉकडाउन लागू की घोषणा की है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5 मई से लेकर 15 मई तक लगाया है। सरकार ने लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लगाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इस दौरान राशन, डेयरी और सब्जी जैसी रोजाना जरूरत से जुड़ी दुकानों को सुबह सात बजे से दोपहर 11 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। इसके आलावे दवा दुकानों और आवश्यक सेवाओं को पर समय की बंदिश नहीं रहेगी। यहां आपको लॉकडाउन से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish kumar) ने ट्वीट कर कहा, कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। बिहार गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि चार मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में संक्रमण दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई के लिए निदेश दिया गया है।
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लॉकडाउन से जुड़े अपडेट:
- बिहार में पांच मई से 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएँगी।
- सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।
- सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अथवा समारोह प्रतिबंधित होंगे।
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन (सरकारी एवं निजी) पर रोक रहेगी।
- विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं पर इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी।
अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। - अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।
- रेस्त्रां एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा।
- आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्त्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय को छोडकर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
- अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां- सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
- पब्लिक ट्रासंपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
- सभी जिलाधिकारी अपने.अपने जिलान्तर्गत चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे। रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे।
- सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति के लिए किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा।
- सभी जिला पदाधिकारी इस आदेश के अनुपालन के लिए दंप्रसं की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भादंवि की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बता दें बिहार में कोरोना की नई लहर हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 14794 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। आकड़ो के अनुसार अभी बिहार में 110430 मरीजों का इलाज चल रहा है।