नई दिल्ली। हरियाणा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HDMA) ने रविवार को दिल्ली NCR में आने वाले प्रदेश के सभी 14 जिलों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग (Cracker Ban) पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
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इस बारे में सभी जिलों के डीसी, एसपी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है, हालांकि इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने त्यौहारों पर आतिशबाजी के लिए किसी भी तरह की छूट दिए जाने को लेकर साफ तौर पर इंकार कर चुका है। उसी आदेश के तहत अब यह कार्रवाई की गई है। आतिशबाजी पर लगाई गई यह रोक दिवाली के बाद गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल तक जारी रहेगी।
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दरअसल, जारी आदेशों के मुताबिक प्रदेश के NCR में शामिल जिलों में आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। वहीं, NCR में शामिल झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, दादरी और जींद में आतिशबाजी व पटाखों की खरीद-फरोख्त पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके साथ ही इन जिलों के अलावा, राज्य के सभी शहरों / कस्बों में भी प्रतिबंध लागू होगा जहां नवंबर के दौरान हवा की गुणवत्ता “खराब” या बदतर है।
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